गुरुवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट सी. ए. सुंदरम ने कहा कि ईडी को फोन खोलने की अनुमति देना मेहता की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और उन्होंने गुहार लगाई कि मंगलवार को अगली सुनवाई की तारीख तक ED को ऐसा करने से रोका जाए। लेकिन, बेंच ने उनसे पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों हैं?
ईडी ने जब्त किए थे I-PAC के डिजिटल डिवाइस
सुंदरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए दखल देना चाहिए, लेकिन बेंच ने कहा, हम जानते हैं कि एक निर्दोष नागरिक की रक्षा कैसे करनी है। ईडी ने 8 जनवरी को सर्च ऑपरेशन के दौरान I-PAC के दिल्ली ऑफिस से डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। वह कोलकाता में ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के साथ टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी भी तलाशी अभियान के दौरान दौरान पहुंच गई थीं।
मंगलवार को होगी सुनवाई
सीजेई के नेतृत्व वाली बेंच ने ईडी को अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों के फोन और डिजिटल डिवाइस तक पहुंचने पर लगाई गई रोक से संबंधित सभी मामलों को भी एक साथ जोड़ दिया और मंगलवार को सुनवाई तय की।














