आदेश के मुताबिक एमसीडी सभी स्कूलों में डॉग फीडिंग रोकने और आवारा कुत्तों को स्कूल की चारदीवारी से बाहर निकालने के लिए एक टीचर को नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। केशवपुरम जोन में सभी स्कूलों में टीचर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। नोडल ऑफिसर स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों पर न केवल नजर रखेगा, बल्कि स्कूल परिसर के अंदर डॉग फीडिंग को बंद कराने की जिम्मेदारी भी नोडल ऑफिसर की होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला
बता दें कि कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने लुटियंस दिल्ली में 100 आधिकारिक कुत्ते खिलाने की जगहें तय की हैं, जिनमें खान मार्केट, लोधी गार्डन, सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव और बड़े कमर्शियल हब जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। यह कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने को रेगुलेट करना है। अधिकारियों ने बताया कि तय फीडिंग जोन को सावधानी से चुना गया है ताकि ज्यादा लोगों की आवाजाही वाले इलाकों से बचा जा सके।
एनिमल बर्थ कंट्रोल सोसाइटी का आदेश
NDMC के अधिकार क्षेत्र को 14 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में बांटा गया है, जिनमें से हर एक में गोल मार्केट, कनॉट प्लेस, खान मार्केट और लोधी एस्टेट जैसी खास जगहें और लैंडमार्क शामिल हैं। NDMC पालिका एनिमल बर्थ कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, सर्कल नंबर 8 को सबसे ज्यादा फीडिंग स्पॉट दिए गए हैं, जिनमें 15 जगहें हैं। इनमें से खन्ना मार्केट में एक तय जगह है, जबकि गोल्फ लिंक्स और काका नगर में तीन-तीन फीडिंग स्टेशन हैं।
शिक्षा निदेशालय ने क्या कहा, जानें
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि शिक्षकों को खास ड्यूटी सौंपने के बारे में फैल रही जानकारी को देखते हुए, यह साफ किया जाता है कि शिक्षा निदेशालय ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देशों के पालन में सुओ मोटो लेते हुए दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया गया कि वह उक्त मीटिंग के मिनट्स के पार्ट-III में दिए गए निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करें, खासकर शिक्षण संस्थानों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों के घुसने से रोकने के संबंध में।
जानें, क्या सर्कुलर किया गया लागू
इसके अनुसार शिक्षा निदेशालय के तहत सभी कार्यालयों, स्कूलों, स्टेडियमों के प्रमुखों को सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही, संबंधित अधिकारियों/स्थानीय निकायों, जैसे दिल्ली नगर निगम ( MCD ), नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली छावनी बोर्ड (DCB), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को उनके अधिकार क्षेत्र में रोकथाम और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए पत्र/सर्कुलर जारी किए गए हैं।














