• International
  • डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्लोबल टैरिफ रद्द, फैसला गैरकानूनी करार

    वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए टैरिफ रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिका के व्यापारिक सहयोगियों पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति के


    Azad Hind Desk अवतार
    By Azad Hind Desk फरवरी 20, 2026
    Views
    728 x 90 Advertisement
    728 x 90 Advertisement
    300 x 250 Advertisement
    वॉशिंगटन: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए टैरिफ रद्द कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अमेरिका के व्यापारिक सहयोगियों पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने राष्ट्रपति के इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैरकानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है। ट्रंप की चर्चित टैरिफ नीति लिए यह बड़ा झटका है।

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। ऐसे में इन टैरिफ को रद्द किया जाता है। अदालत ने माना कि दुनियाभर से अमेरिका आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ट्रंप का तरीका 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) नाम के कानून के तहत नहीं है।

    ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का किया था इस्तेमाल

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैक्स लगाने का एलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए अमेरिकी संसद से मंजूरी लेते हुए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद को दरकिनार कर इमरजेंसी आदेश करने का अधिकार देता है।

    डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बीते साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के कदम को गैरकानूनी करार दे दिया था लेकिन अदालत ने टैरिफ को लागू रहने दिया था। इसके बाद वाइट हाउस की ओर से अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को झटका देते हुए टैरिफ को गलत बताया है।

    ससंद को बायपास नहीं कर सकते

    अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘टैरिफ लगाने का अधिकार संसद के पास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से संसद को बायपास किया, वह ठीक तरीका नहीं है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता है। अदालत को लगता है कि ट्रंप का टैरिफ पर फैसला कानून सम्मत नहीं था।’

    डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि टैरिफ के खिलाफ फैसला देश का भारी नुकसान करेगा। कोर्ट ने ट्रंप के वकीलों की दलील को नहीं माना और टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया। ट्रंप ने बीते साल कई देशों पर टैरिफ लगाने के लिए अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया था।

    728 x 90 Advertisement
    728 x 90 Advertisement
    300 x 250 Advertisement

    हर महीने  ₹199 का सहयोग देकर आज़ाद हिन्द न्यूज़ को जीवंत रखें। जब हम आज़ाद हैं, तो हमारी आवाज़ भी मुक्त और बुलंद रहती है। साथी बनें और हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। सदस्यता के लिए “Support Us” बटन पर क्लिक करें।

    Support us

    ये आर्टिकल आपको कैसा लगा ? क्या आप अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ? आपका सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।