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  • पाकिस्तान में 10 साल की लड़कियों की कराएंगे शादी, कट्टरपंथी मौलाना ने शहबाज सरकार को दी चुनौती

    इस्लामाबाद: पाकिस्तान के शीर्ष धार्मिक मौलवी और जमीत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने हाल ही में पास हुए पारिवारिक कानून सुधारों को खुले तौर पर चुनौती देकर एक नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान सरकार बाल विवाह रोकथाम बिल 2025


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    By Azad Hind Desk जनवरी 28, 2026
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    इस्लामाबाद: पाकिस्तान के शीर्ष धार्मिक मौलवी और जमीत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। उन्होंने हाल ही में पास हुए पारिवारिक कानून सुधारों को खुले तौर पर चुनौती देकर एक नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान सरकार बाल विवाह रोकथाम बिल 2025 और घरेलू हिंसा (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम 2026 को भी पारित करने वाली है। इसमें पाकिस्तान में बाल विवाह प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वह 10 साल तक के बच्चों की शादी करवाकर इसका विरोध जताएंगे।

    फजलुर रहमान ने सरकार को किया चैलेंज

    पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने पारिवारिक कानून में संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान के पारिवारिक कानूनों में किए जा रहे बदलावों को स्वीकार नहीं करते हैं। एक भड़काऊ बयान में, JUI-F प्रमुख ने दावा किया कि वह विरोध के रूप में इन कानूनों का “खुलेआम उल्लंघन” करेंगे और उन्हें लागू करने के सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया।

    10 साल के बच्चों की शादी कराएंगे फजलुर रहमान

    फजलुर रहमान ने यहां तक कह दिया कि वह प्रस्तावित बाल विवाह प्रतिबंध का विरोध दिखाने के लिए नाबालिगों, जिसमें 10, 12, 15 और 16 साल के बच्चे शामिल हैं, की शादियों में मदद करेंगे और व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। उनकी टिप्पणियों पर राजनीतिक और नागरिक समाज के हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। यह विवाद तब सामने आया जब संसद ने PPP MNA शर्मिला फारूकी द्वारा पेश किया गया घरेलू हिंसा (रोकथाम और संरक्षण) अधिनियम 2026 पारित किया, जिसमें JUI-F के सदस्यों सहित विपक्षी बेंचों से जोरदार विरोध हुआ। यह कानून घरों में शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को अपराध बनाता है।

    पाकिस्तान के नए कानूनों में क्या है

    नए कानून के तहत, पत्नी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना, बिना सहमति के उसे दूसरों के साथ रहने के लिए मजबूर करना, या पत्नियों, बच्चों या घर के सदस्यों को भावनात्मक रूप से परेशान करना जैसे कार्यों को दंडनीय अपराध माना गया है। यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को, लिंग की परवाह किए बिना, बच्चा मानता है, जिससे पाकिस्तान की राजधानी क्षेत्र में शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल तय हो गई है।

    मौलाना फजलुर रहमान ने बताया धार्मिक मामला

    मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों कानूनों को “असंवैधानिक और गैरकानूनी” बताया, यह तर्क देते हुए कि वे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उन्होंने मांग की कि बिलों को समीक्षा के लिए इस्लामिक विचारधारा परिषद को भेजा जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संसद के पास उन मामलों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिन्हें उन्होंने धार्मिक बताया। इन घटनाओं ने पाकिस्तान में धार्मिक सत्ता, संवैधानिक शासन और मौलिक मानवाधिकारों के बीच संतुलन को लेकर राष्ट्रीय बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

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