विपक्षी पार्टी मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने बताया कि राजपाल यादव को कोर्ट सुबह अंतरिम जमानत नहीं देने वाली थी क्योंकि उन्होंने तब तक कोई पैसे जमा नहीं करवाए थे। साथ ही बताया कि कोर्ट ने राजपाल यादव पर क्या-क्या शर्तें लगाई हैं।
राजपाल यादव ने 5 फरवरी को किया था सरेंडर
राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद थे। सोमवार, 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे राजपाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एक्टर को बड़ी राहत दी। राजपाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, 18 मार्च को एक्टर को कोर्ट में मौजूद रहना होगा।
राजपाल यादव के वकील ने बताया कितनी रकम चुकाई
वहीं, राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने बताया कि राजपाल यादव अब तक कितनी रकम जमा करवा चुके हैं और कब रिहा होंगे। वह बोले, ‘कोर्ट ने हमारी जो अंतरिम जमानत की याचिका थी, उसे मंजूर कर लिया और अंतरिम जमानत दे दी है शर्तों के साथ। जो भी फॉर्मैलिटीज हैं, वो हम आज पूरी कर लेंगे। कुल मुलाकर बात ये है कि राजपाल भाईसाहब की अंतरिम जमानत का जो ऑर्डर है, वो कोर्ट ने पास कर दिया है, और कल वो खुद आपके सामने आकर अपनी बात रखेंगे। अगर कुल ट्रांसफर की बात करें, तो आज कुल 1.5 करोड़ रुपये ऑपोजिट पार्टी को ट्रांसफर किए गए हैं। 75 लाख की डीडी पहले से हाई कोर्ट में जमा है। उसके पहले 1 करोड़ 90 लाख रुपये दे चुके हैं। तो लगभग 5 करोड़ का अमाउंट जो शुरुआत में उन्होंने फिल्म के लिए लिया था, वो तो लगभग जा चुका है।’
जेल से कब रिहा होंगे राजपाल यादव? 18 मार्च को क्या होगा?
यह पूछे जाने पर कि राजपाल यादव कब रिहा होंगे, तो उनके वकील बोले, ‘देखिए जो भी अनुपालन हैं, उनमें तो टाइम लगेगा, तो कल तक भाईसाहब बाहर आ जाएंगे। हम अभी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आज ही बाहर आ जाएं। उसके बाद एक बार कम्प्लायेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अभी कोर्ट में हमने कुछ अमाउंट वगैरह के बारे में बात हमने नहीं की है। अभी एक बार राजपाल जी बाहर आ जाएं, फिर उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, वो फॉलो करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऑपोजिट पार्टी काम में बिजी है तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोर्ट में मौजूद रहें कोर्ट नहीं चाह रही कि अब तक जो हुआ है…कि स्टेटमेंट्स और कमिटमेंट्स या डायरेक्टली जो भी इंस्ट्रक्शन्स हैं या जो दो या तीन बातें हैं, जो बाहर अलग-अलग तरीके से जा रही हैं, वो न जाके सीधे पिटिशनर क्या कहना चाह रहा है, राजपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आ जाए।’
विपक्षी पार्टी के वकील का आया बयान, राजपाल को लेकर ये कहा
वहीं, विपक्षी पार्टी मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने बताया कि राजपाल यादव ने सोमवार सुबह तक कोई पैसा जमा नहीं करवाया था, जिसके कारण कोर्ट पहले अंतरिम जमानत देने को राजी नहीं थी। फिर एक्टर ने एक घंटे के अंदर उनके क्लाइंट के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा करवा दिए। अवनीत सिंह सिक्का ने कहा, ‘आज उन्होंने अपनी एप्लिकेशन लगाई थी बेल के लिए, कि मुझे बेल दी जाए और मेरी सजा सस्पेंड कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि सजा तो सस्पेंड नहीं करेंगे, लेकिन राजपाल जी ने जो भतीजी की शादी का जो एक्सक्यूज दिया था, उसके आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दी है। सुबह कोर्ट तैयार नहीं की थी किसी भी सस्पेंशन के लिए क्योंकि उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया था। तो वो सुबह राजपाल यादव जी के नाम का एक एफडी लाए थे जो डेढ़ करोड़ रुपये का था।’
’18 मार्च को पता चलेगा राजपाल जी कितना पैसा देंगे’
विपक्षी पार्टी के वकील ने आगे कहा, ‘लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये एफडी तो हम यूज नहीं कर सकते, तो उन्हें पैसे हमारे अकाउंट में जमा करवाने होंगे। तो उन्होंने डेढ़ करोड़ रुपये एक घंटे के अंदर हमारे क्लाइंट के खाते में जमा करवा दिए। मैंने क्लाइंट के निर्देश पर कोर्ट को कन्फर्म कर दिया कि खाते में डेढ़ करोड़ रुपये जमा हो गए हैं। और फिर कोर्ट ने राजपाल जी को 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी कि 18 मार्च तक तो आपको जेल नहीं भेंजेगे। 18 मार्च को राजपाल जी को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जुड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि आगे की अंडरटेकिंग वो खुद देंगे। अब 18 मार्च को पता लगेगा कि राजपाल यादव आगे का प्लान कैसे ला रहे हैं और वो कितना पैसा दे रहे हैं।’
राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने इन शर्तों पर अंतरिम जमानत दी:
- राजपाल यादव का पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा रहेगा
- राजपाल यादव बिना इजाजत देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते।
- राजपाल यादव को एक लाख रुपये का बेल बॉन्ड उनको देना है
- 16 फरवरी को राजपाल रजिस्ट्रार जनरल के नाम का 25 लाख रुपये का DD भी लाए थे। वो डीडी भी उन्हें जमा करना है।
- राजपाल यादव को 18 मार्च को या तो खुद कोर्ट में मौजूद रहना होगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ना होगा।
राजपाल यादव ने भतीजी की शादी के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत
मालूम हो कि राजपाल यादव ने 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होने वाली भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने शर्तों के साथ राजपाल यादव को राहत दी और पासपोर्ट भी जमा करवाने को कहा। इससे पहले 12 फरवरी को राजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, पर तब कोर्ट ने जमानत नहीं दी और सुनवाई 16 फरवरी तक के लिए टाल दी थी। साथ ही एक्टर को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा नहीं निभाया था।
राजपाल यादव को क्यों हुई थी जेल?
राजपाल यादव ने साल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम की फिल्म बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स (M/s Murali Projects) से 5 करोड़ रुपये लिए थे। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हुई तो वो रकम भी डूब गई। राजपाल यादव पर पैसों की तंगी आ गई और वो लिए पैसे नहीं लौटा सके। फिर समय बढ़ता गया और इसके साथ ही ब्याज जुड़कर 5 करोड़ की रकम 9 करोड़ पर जा पहुंची। राजपाल यादव बार-बार भरोसा देने के बावजूद रकम लौटा नहीं सके और उसी मामले में विपक्षी पार्टी की शिकायत के बाद एक्टर को कोर्ट ने 4 फरवरी को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने को कहा था।













