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  • रिवाइज्ड ITR, PAN-आधार लिंक, स्मॉल सेविंग्स स्कीम, आज नहीं किए ये काम तो होगा नुकसान

    नई दिल्ली: साल 2025 आज खत्म हो रहा है। इसके साथ ही आज तीन बेहद जरूरी डेडलाइन खत्म हो रही हैं और जनवरी में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। अगर आपने आज ये तीन काम नहीं निपटाए तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। 2025-26 के लिए रिवाइज्ड


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    By Azad Hind Desk दिसम्बर 31, 2025
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    नई दिल्ली: साल 2025 आज खत्म हो रहा है। इसके साथ ही आज तीन बेहद जरूरी डेडलाइन खत्म हो रही हैं और जनवरी में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। अगर आपने आज ये तीन काम नहीं निपटाए तो आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि इनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। 2025-26 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद अपडेटेड रिटर्न भरने पर जुर्माना लगेगा। इसी तरह पैन को आधार से लिंक करने का आज आखिरी दिन है। 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। PPF, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में मौजूदा ब्याज दरों पर निवेश का आज आखिरी मौका है। 1 जनवरी से दरें बदल सकती हैं।

    रिवाइज्ड आईटीआर

    यह असेसमेंट ईयर 2025-26 (FY2024-25) के लिए देर से भरा जाने वाला या रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न है। ITR भरने या उसमें सुधार करने के लिए 31 दिसंबर की तारीख एक डेडलाइन नहीं बल्कि आखिरी चेतावनी है। अगर आपने इस साल का रिटर्न अब तक नहीं भरा है या उसमें कोई गलती रह गई है, तो आपके पास उसे ठीक करने का यह अंतिम मौका है। इसे टालने का मतलब है मोटा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अपने बिजनेस या शेयर बाजार के नुकसान को अगले साल के फायदे में अडजस्ट करने का मौका खो देना।

    अगर आज चूक गए तो लेट फीस और टैक्स पर लगने वाला ब्याज देना होगा। आप अपने कैपिटल मार्केट, बिजनेस से हुए घाटे को अगले साल के मुनाफे से घटाने (Carry Forward) की सुविधा खो देंगे। अगर 31 दिसंबर की तारीख निकल गई तो फिर आपके पास सिर्फ ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) का विकल्प बचेगा। इसे असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने बाद तक भरा जा सकता है। इसमें आप पुराने घाटे का क्लेम नहीं कर सकते। इस पर पेनल्टी टैक्स देना पड़ता है।

    अटक जाएगा रिफंड, देना पड़ सकता है ब्याज और पेनल्टी, 31 दिसंबर तक पूरा कर दें यह काम

    पैन-आधार लिंक

    पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन भी आज यानी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। यह उन पैन (PAN) कार्ड धारकों के लिए जिन्होंने अपना पैन बनवाने के लिए आधार नंबर के बजाय ‘आधार एनरोलमेंट आईडी’ का इस्तेमाल किया था। यह नियम 30 जून 2023 वाली उस पुरानी डेडलाइन से बिल्कुल अलग है, जो बाकी सभी लोगों के लिए थी। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। इससे आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आपकी कमाई पर ज्यादा टीडीएस (TDS) कटेगा। इन्वेस्टमेंट, केवाईसी (KYC) और यहां तक कि फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के लिए आपके आवेदन रिजेक्ट हो सकते हैं।

    स्मॉल सेविंग्स स्कीम

    सरकार PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं पर हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है। आरबीआई ने हाल में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इसके बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। इस बात की आशंका है कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स यानी डाकघर योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया जा सकता है। इसलिए इन योजनाओं में मौजूदा ब्याज दरों पर निवेश का आज आखिरी मौका है।

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