ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट ने गब्बर को दिया था ऑर्डर
यह पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू हुआ था। शिखर धवन की एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ज्यूडिशियरी को प्रॉपर्टी सेटलमेंट को लेकर अप्रोच किया था।
प्रॉपर्टी सेटलमेंट वो कानूनी कॉन्सेप्ट है,जिसमें पति-पत्नी के वैवाहिक संपत्ति (Matrimonial assets) का बंटवारा करना जरूरी होता है। इसके चलते धवन को 5.72 करोड़ रुपये की मोटी रकम को अलग रह रही पत्नी को देने के लिए कहा गया था।
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर को किया चैलेंज
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने भारतीय मिट्टी पर ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज किया। जज का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट भारतीय लीगल सिस्टम के लिए पराया या अपिरिचित है। भारतीय वैवाहिक कानूनों के तहत, खासकर हिंदू मैरेज एक्ट में ऐसा कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो कहता है कि कोई विशेष प्रॉपर्टी या फंड्स ट्रांसफर किए जाएं, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के आदेश की तरह। ऐसे में दिल्ली कोर्ट ने इस ऑस्ट्रेलियाई ऑर्डर को असमर्थनीय बताया है और आयशा मुखर्जी को 5.72 करोड़ रुपये धवन को वापस देने का आदेश दिया है।













