इससे ITC के शेयर करीब 9% गिरकर 365 रुपये पर आ गए, जबकि Godfrey Phillips के शेयर 15% लुढ़ककर 2,335 रुपये पर आ गए। तंबाकू और पान मसाले जैसे उत्पादों पर यह नया टैक्स मौजूदा GST दर के ऊपर लगाया जाएगा। यह मौजूदा कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जो 1 फरवरी से खत्म हो जाएगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर 40% GST लगेगा। वहीं, बीड़ी पर 18% GST लगेगा। इसके अलावा, पान मसाले पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस भी लगेगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगेगा।
तंबाकू-सिगरेट पर एक्साइज से राज्यों को भी होगा फायदा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया पूरा प्लान
कुल कितना है टैक्स?
इन बढ़ते टैक्सों का असर सिगरेट बनाने वाली कंपनियों जैसे ITC और Godfrey Phillips India पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों को कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है। दिसंबर में, भारत सरकार ने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 को मंजूरी दी थी। यह बिल सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले अस्थायी टैक्स की जगह लेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 40% GST के अलावा सिगरेट पर उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा।
फिलहाल भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स खुदरा कीमतों का लगभग 53% है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 75% के लक्ष्य से काफी कम है, जिसका मकसद लोगों को इनका सेवन कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें 28% GST और सिगरेट की लंबाई से जुड़ा एक अतिरिक्त वैल्यू-बेस्ड लेवी शामिल है।














