डीजीसीए के कामकाज की होगी जांच
इसका मकसद यह पता लगाना है कि DGCA के कामकाज में कहां-कहां कमियां है सकता है। और उन्हें कैसे सुधारा जा सूत्रों के मुताबिक, DGCA ने इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FTL) के नए नियम लागू करने से 10 फरवरी तक की राहत दी थी। अब 11 फरवरी से इंडिगो को नए FTL नियमों के तहत ही अपने फ्लाइट ऑपरेशंस चलाने होंगे।
DGCA के अंदर भी उठ रहे सवाल
इसे इंडिगो के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है। इससे पहले DGCA को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंडिगो पूरी तरह तैयार है, ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो। इस पूरे मामले को लेकर DGCA के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जब पिछले साल 1 नवंबर से FTL नियमों का दूसरा चरण लागू किया गया था, तब DGCA ने यह पहले से क्यों नहीं जांचा कि एयरलाइनों के पास पर्याप्त पायलट है या नहीं।
जुर्माने पर इंडिगो ने क्या कहा?
आपको बता दें कि डीजीसीए के आदेश के जवाब में इंडिगो ने कहा था कि वह आदेशों का पूरा संज्ञान लेगी। इसके साथ ही उचित कदम उठाएगी।













