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  • Shinzo Abe: भारत के दोस्त के हत्यारे को जापान में उम्रकैद, अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा शिंजो आबे का कातिल

    टोक्यो: जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 45 साल के तेत्सुया यामागामी ने अदालत में आबे के हत्या का अपराध कबूल किया था। इस मामले ने जापान की सत्ताधारी पार्टी और एक विवादित दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच दशकों पुराने करीबी संबंधों का खुलासा


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    By Azad Hind Desk जनवरी 21, 2026
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    टोक्यो: जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 45 साल के तेत्सुया यामागामी ने अदालत में आबे के हत्या का अपराध कबूल किया था। इस मामले ने जापान की सत्ताधारी पार्टी और एक विवादित दक्षिण कोरियाई चर्च के बीच दशकों पुराने करीबी संबंधों का खुलासा किया है। तेत्सुया यामागामी ने 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में एक चुनावी भाषण के दौरान शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत-जापान संबंधों में काफी तेजी आई थी। उन्हें भारत का करीबी नेता माना जाता। आबे ने बतौर प्रधानमंत्री भारत का दौरा भी किया था। इस दौरान वे वाराणसी भी गए थे।

    शिंजो आबे की हत्या का कारण क्या था

    शिंजो आबे जापान के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थे। अपनी हत्या से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था और एक आम सांसद के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी हत्या से पूरे देश में सदमा फैल गया था। आबे के सुरक्षाकर्मियों ने घटनास्थल पर ही तेत्सुया यामागामी को पकड़ लिया था। जांच के दौरान यामागामी ने बताया था कि वह जापानी राजनेताओं के यूनिफिकेशन चर्च से संबंधों को उजागर करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी मां पर आरोप लगाया कि उसने मुश्किल बचपन के दौरान उसकी उपेक्षा की।

    शिंजो आबे के हत्यारे ने कबूल किया था गुनाह

    यामागामी ने अक्टूबर में शुरू हुए मुकदमे में हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। नारा जिला अदालत ने बुधवार को घोषणा की कि उसने दोषी करार दिया है और अभियोजकों के अनुरोध के अनुसार यामागामी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकीलों में से एक, ताकाशी फुजिमोटो ने कहा कि फैसले में आरोपी के मुश्किल बचपन के आधार पर उनकी दया याचिका पर विचार नहीं किया गया और यह “अफसोसजनक” है। उन्होंने कहा कि यामागामी की कानूनी टीम अपने मुवक्किल से सलाह लेने के बाद अपील पर विचार करेगी।

    यामागामी ने बचाव में क्या दलील दी

    यामागामी ने कहा कि उसने आबे को तब मारा जब उसने एक वीडियो संदेश देखा जो पूर्व नेता ने यूनिफिकेशन चर्च से जुड़े एक समूह को भेजा था। जांचकर्ताओं ने बताया कि उसने कहा कि उसका लक्ष्य उस चर्च को नुकसान पहुंचाना था, जिससे वह नफरत करता था, और आबे के साथ उसके संबंधों को उजागर करना था। अभियोजकों ने यामागामी के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

    आबे के हत्यारे को मौत की सजा क्यों नहीं मिली

    हालांकि, यामागामी के वकीलों ने 20 साल से ज्यादा की सजा न देने की मांग की, जिसमें चर्च के अनुयायी के बच्चे के तौर पर उसकी परेशानियों का हवाला दिया गया। जापानी कानून हत्या के मामलों में मौत की सजा की अनुमति देता है, लेकिन अभियोजक आमतौर पर इसकी मांग तब तक नहीं करते जब तक कि कम से कम दो लोग मारे न गए हों। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और चर्च के बीच करीबी संबंधों के खुलासे के बाद पार्टी ने चर्च से दूरी बना ली।

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