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  • कमाल आर खान आ रहे सलाखों से बाहर, 18 जनवरी को मुंबई के ओशिवारा फायरिंग मामले में मिली जमानत

    एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को 30 जनवरी को जमानत मिल गई है। बता दें कि कमाल आर खान ओशिवारा फायरिंग मामले में फंसे थे। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। कमाल राशिद खान यानी KRK को पिछले दिनों ओशिवारा पुलिस ने फायरिंग के मामले Kमें गिरफ्तार किया था।


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    By Azad Hind Desk जनवरी 30, 2026
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    एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को 30 जनवरी को जमानत मिल गई है। बता दें कि कमाल आर खान ओशिवारा फायरिंग मामले में फंसे थे। मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था।

    कमाल राशिद खान यानी KRK को पिछले दिनों ओशिवारा पुलिस ने फायरिंग के मामले Kमें गिरफ्तार किया था। अब एक्टर को इस केस में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस जमानत के एवज में कमाल आर खान को 25 हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा।

    कमाल आर खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था

    वहीं इससे पहले 28 जनवरी को कोर्ट में कमाल आर खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल केस का था इसलिए मुंबई पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है। वहीं पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाना था। यहां ये भी बता दें कि पुलिस की ओर से बताया गया था पूछताछ के दौरान केआरके ने ये कुबूल किया था कि फायरिंग उनके गन से हुई है।वहीं केआरके और उनके वकील ने इस बात को गलत करार दिया।

    पुलिस को सोसाइटी कैम्पस में दो गोलियां मिलीं

    पुलिस ने बताया कि एक्टर ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने 18 जनवरी को ओशिवारा इलाके की नालंदा सोसायटी में लाइसेंसी हथियार से दो गोलियां चलाईं। जांच के दौरान, पुलिस को सोसाइटी कैम्पस में दो गोलियां मिलीं, एक दूसरी मंजिल पर और दूसरी चौथी मंजिल पर।

    कहा- गिरफ्तारी को बिना नोटिस के हुई है

    केआरके की वकील सना रईस खान ने अपने तरफ से दी गई दलील में कहा कि केआरके को गैरकानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया ह। वकील ने नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला देते हुए कहा कि केआरके की गिरफ्तारी को बिना नोटिस के हुई है जो गलत है। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि एप्लिकेंट यानी KRK को कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई कि उन्हें आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है।

    क्या था पूरा मामला

    हाल रही में ओशिवरा के रिहायशी इलाके में फायरिंग की घटना हुई थी और कुछ सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों के आधार पर केआरके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस घटना के बाद बांद्रा कोर्ट ने पहले उन्हें 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ट्रांसफर कर दिया गया था। केआरके के वकील ने इस मामले को फर्जी बताते हुए इसे साजिश बताया है। वकील ने अपने दलील में कहा है कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाने का आरोप है, उससे KRK का कोई संबंध नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जिन दो फ्लैटों पर गोलियों के निशान मिले, उनके बीच करीब 400 मीटर की दूरी है, जबकि इस्तेमाल किए गए हथियार की रेंज महज 20 मीटर बताई गई।

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