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  • राष्ट्रगान से पहले बजेगा 6 छंदों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा वंदे मातरम, गृह मंत्रालय का आदेश

    नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन तक समेत तमाम आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का छह छंदों वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि यदि राष्ट्रगान और जन गण मन को


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    By Azad Hind Desk फरवरी 11, 2026
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    नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह अनिवार्य कर दिया है कि तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन तक समेत तमाम आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का छह छंदों वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि यदि राष्ट्रगान और जन गण मन को एक साथ गाया जाता है या बजाया जाता है तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा। साथ ही इस दौरान श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा।

    28 जनवरी को गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए 10 पन्नों के आदेश यह अनिवार्य किया गया है कि तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में आगमन, राष्ट्र के नाम उनके भाषणों और संबोधनों से पहले और बाद में, साथ ही राज्यपाल के भाषणों से पहले और बाद में समेत कई आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम का छह छंदों वाला 3 मिनट और 10 सेकंड का संस्करण बजाया या गाया जाए।

    मंत्रालय के आदेश में क्या कहा गया?

    गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक निकायों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रगान का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाता है तो श्रोताओं को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। हालांकि जब किसी समाचार या वीडियो के दौरान राष्ट्रगान फिल्म के रूप में बजाया जाता है तो श्रोताओं से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्योंकि खड़े होने से फिल्म का प्रदर्शन बाधित होगा और राष्ट्रगान की गरिमा बढ़ाने के बजाय अव्यवस्था और भ्रम की स्थित उत्पन्न होगी।

    मंत्रालय के नोट में उन कार्यक्रमों और स्थानों की सूची भी दी गई है जहां यह गीत बजाया जा सकता है, जिनमें स्कूल सभाएं भी शामिल हैं। वहीं अभी तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं थे।

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