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  • एक्‍ट्रेस प्रत्युषा डेथ केस: SC का हत्या की आशंका से इनकार, बॉयफ्रेंड आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी

    तमिल और तेलुगू फिल्‍मों की मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में हत्या की आशंका से इनकार किया है। हालांकि, मामले में आरोपी सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया गया है। महज 4 साल के करियर


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    By Azad Hind Desk फरवरी 17, 2026
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    तमिल और तेलुगू फिल्‍मों की मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में हत्या की आशंका से इनकार किया है। हालांकि, मामले में आरोपी सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया गया है। महज 4 साल के करियर में 12 फिल्‍मों में नजर आईं प्रत्‍यूषा की 2002 में मौत हो गई थी। उन्‍होंने कथ‍ित तौर पर आत्‍महत्‍या की थी। इस घटना के करीब 23 साल बाद सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने गुडिपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रत्युषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।

    मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने प्रत्युषा की मां सरोजिनी देवी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मृत्यु असल में हत्या थी। अदालत ने गला घोंटकर हत्या किए जाने की संभावना से इनकार किया और कहा कि प्रत्यक्षदर्शी और मेडिकल साक्ष्यों की प्रबलता यह सिद्ध करती है कि मौत जहर खाने से हुई थी।

    प्रत्‍युषा मौत मामले में अदालत के फैसले की छह बड़ी बातें

    1. गला घोंटकर हत्या की संभावना से इनकार किया जाता है।
    2. प्रबल चश्मदीद और चिकित्सकीय साक्ष्य यह साबित करते हैं कि मौत जहर से हुई।
    3. अपीलकर्ता-आरोपी के विरुद्ध बलात्कार का अपराध सिद्ध नहीं होता।
    4. इस स्टेज पर अब आरोप लगाना कठिन है कि मौत का कारण बलात्कार और गला घोंटना था।
    5. दुर्घटनावश जहर खाने का बचाव खारिज किया जाता है।
    6. न्यूरोनटोन की खरीद के माध्यम से उकसावे का अपराध सिद्ध होता है।

    क्‍या है एक्‍ट्रेस प्रत्‍युषा की मौत का मामला

    तथ्यों के मुताबिक, 22 फरवरी 2002 को प्रत्युषा की मौत हो गई। उन्‍होंने अपने दोस्त सिद्धार्थ रेड्डी के साथ जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। दोनों प्रेम संबंध में थे। लेकिन परिवार के सदस्यों ने उनके इस रिश्‍ते से खुश नहीं थे। घटना के बाद केयर अस्पताल में इलाज के दौरान प्रत्‍युषा की मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ बच गया। सिद्धार्थ पर कई तरह के आरोप लगे, इसमें एक्‍ट्रेस के परिवार की तरफ से हत्या का संदेह भी जाहिर किया गया।

    सिद्धार्थ रेड्डी की सजा हाई कोर्ट ने घटाकर दो साल की थी

    बाद में सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने और आत्महत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्हें पांच वर्ष की सजा सुनाई गई, जिसे 2004 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने घटाकर दो वर्ष कर दिया। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

    प्रत्‍युषा की मां ने सजा कम करने के फैसले को दी थी चुनौती

    दूसरी ओर, प्रत्युषा की मां ने भी सजा में की गई कमी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसे जहर दिया गया। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को जमानत दी गई थी। अब सर्वोच्‍च अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

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