सुप्रीम कोर्ट को ट्रंप की शक्ति पर संदेह
इस मामले पर 5 नवंबर, 2025 को हुई सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों से संकेत मिला था कि कोर्ट को इस बात पर संदेह था कि ट्रंप के पास 1977 के कानून के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार है, जो आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां देता है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उनके पास इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने की अथॉरिटी है।
IEEPA क्या है
इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) 1977 का एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन को रेगुलेट करने का अधिकार देता है, जिससे अमेरिकी सुरक्षा या विदेश नीति के लिए खतरों के खिलाफ प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इसने ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट की जगह ली, और नेशनल इमरजेंसी एक्ट के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े आर्थिक प्रतिबंधों के लिए एक ढांचा स्थापित किया, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश प्रभावित होता है।













