21 जनवरी से लागू होगा आदेश
वीजा पर रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी, जब तक विदेश विभाग वीजा प्रोसेसिंग का फिर से मूल्यांकन नहीं कर लेता है। नवंबर 2025 में दुनिया भर के दूतावासों को भेजे गए विदेश विभाग के एक केबल में कांसुलर अधिकारियों को इमिग्रेशन कानून के तथाकथित “पब्लिक चार्ज” प्रावधान के तहत नए स्क्रीनिंग नियमों को लागू करने का निर्देश दिया गया था।
अमेरिका ने दूतावासों के कांसुलरों को क्या निर्देश दिया
यह गाइडेंस कांसुलर अधिकारियों को ऐसे आवेदकों को वीजा देने से मना करने का निर्देश देता है जिनके पब्लिक बेनिफिट्स पर निर्भर रहने की संभावना है। इसमें स्वास्थ्य, उम्र, अंग्रेजी दक्षता, वित्त और यहां तक कि लंबी अवधि की मेडिकल देखभाल की संभावित आवश्यकता सहित कई कारकों पर विचार किया जाएगा। बुजुर्ग या अधिक वजन वाले आवेदकों को मना किया जा सकता है। साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने पहले कभी सरकारी नकद सहायता या सरकारी संस्थानों का लाभ उठाया हो।
अमेरिकी विदेश विभाग ने क्या कहा
विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, “विदेश विभाग अपनी लंबे समय से चली आ रही शक्ति का उपयोग करके ऐसे संभावित प्रवासियों को अयोग्य घोषित करेगा जो अमेरिका पर पब्लिक चार्ज बन जाएंगे और अमेरिकी लोगों की उदारता का फायदा उठाएंगे।” उन्होंने कहा, “इन 75 देशों से इमिग्रेशन तब तक रोक दिया जाएगा जब तक विदेश विभाग इमिग्रेशन प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन नहीं कर लेता, ताकि ऐसे विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोका जा सके जो वेलफेयर और पब्लिक बेनिफिट्स लेंगे।”













