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  • क्या माता-पिता मरे हुए बेटे के फ्रोजन सीमेन के हकदार हो सकते हैं? सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

    नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल को एक अविवाहित मृत व्यक्ति के फ्रोजन सीमेन को उसके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया गया था। मंत्रालय की अपील में दो मुख्य सवाल पूछे गए हैं कि क्या अदालतें किसी मरे हुए व्यक्ति के


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    By Azad Hind Desk फरवरी 1, 2026
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    नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सर गंगाराम अस्पताल को एक अविवाहित मृत व्यक्ति के फ्रोजन सीमेन को उसके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया गया था। मंत्रालय की अपील में दो मुख्य सवाल पूछे गए हैं कि क्या अदालतें किसी मरे हुए व्यक्ति के गेमेट्स (सीमेन या अंडे) के लिए, जीवनसाथी के अलावा, नए वारिस बना सकती हैं। दूसरा, क्या गेमेट्स/स्पर्म को ऐसी विरासत वाली संपत्ति माना जा सकता है जिसे प्रजनन के लिए सहमति के बिना, जीवनसाथी के अलावा, कानूनी वारिसों को दिया जा सके।

    अक्टूबर 2024 में ऐसे ही एक मामले में सिंगल जज ने अहम फैसला सुनाया था कि अगर स्पर्म या अंडे के मालिक की सहमति साबित की जा सके तो मौत के बाद प्रजनन पर कोई रोक नहीं है। अस्पताल को मृत व्यक्ति के फ्रोजन गेमेट्स उसके माता-पिता को सौंपने का निर्देश दिया था।

    उस शख्स ने कोई लिखित सहमति नहीं दी थी: मंत्रालय

    इस मामले में कानूनी लड़ाई के कारण, सीमेन को क्रायोप्रिजर्व्ड स्थिति में रखा गया है। इस पर अगली सुनवाई में सरकार अदालत को बताएगी कि यह किसके पास है। मृत्यु के बाद प्रजनन का मतलब एक या दोनों जैविक माता-पिता की मौत के बाद असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया है। जज ने कहा कि मौजूदा भारतीय कानून के तहत, अगर स्पर्म मालिक या अंडे के मालिक की सहमति साबित की जा सकती है, तो मृत्यु के बाद प्रजनन के खिलाफ कोई रोक नहीं है। अगर मृत व्यक्ति शादीशुदा होता और उसका जीवनसाथी होता, तो मामले इतने जटिल नहीं होते।

    मंत्रालय ने फैसले को क्यों दी चुनौती

    इस फैसले को चुनौती देते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने पिछले हफ्ते तर्क दिया कि यह फैसला कानूनी परिभाषाओं को फिर से लिखता है। जिससे न्यायिक रूप से एक नया लाभार्थी वर्ग (इच्छुक दादा-दादी) बनाया जा सके और क्रायोप्रिजर्व्ड सीमेन को विरासत वाली संपत्ति के रूप में माना जाए जो कानूनी वारिसों को मिलती है।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने केंद्र की स्थायी वकील राधिका बिश्वाजीत दुबे से कहा कि सरकार को पहले अपील दायर करने में हुई लंबी देरी का कारण बताना होगा, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं।

    मंत्रालय ने तर्क दिया कि सिंगल जज ने विदेशी न्यायशास्त्र पर भरोसा किया, जहां स्पष्ट लिखित सहमति मौजूद थी। इसमें एक ऐसा तत्व जो पूरी तरह से अनुपस्थित है और इस बात पर जोर दिया कि मृत व्यक्ति अविवाहित था और उसने अपने संरक्षित सीमेन सैंपल के उपयोग के लिए कोई लिखित सहमति नहीं दी थी।

    मंत्रालय ने अपील में क्या कहा

    मंत्रालय ने अपील में कहा कि दादा-दादी की पहल पर मरणोपरांत प्रजनन से पैदा हुए बच्चे का कोई कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त माता-पिता नहीं होगा, जो बच्चे के कल्याण की रक्षा करने और गर्भधारण से पहले माता-पिता की निश्चितता सुनिश्चित करने के मूलभूत विधायी उद्देश्य के विपरीत है।

    याचिका में कहा गया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) एक्ट और सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट (SRA) एक पूरा कोड बनाते हैं और पात्रता को क्रमशः कमीशनिंग जोड़ों/महिला और इच्छुक जोड़ों/इच्छुक महिला तक ही सीमित रखते हैं, और निर्धारित आयु सीमा के भीतर। माता-पिता वैधानिक परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। याचिका में जोर दिया गया, और हाईकोर्ट से 2024 के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया गया।

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